जब आप कोई भी गाड़ी लेते हैं और उसे फ़ाइनेंस कराते हैं मतलब लोन पर गाड़ी खरीदते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आपकी गाड़ी में के पेपर यानी की आरसी में उसे क्लीयरली मेंशन किया जाता है. फिर जब आप गाड़ी का लोन चुका देते हैं तो यहां शुरु होती है प्रॉब्लम. आपको गाड़ी के पेपर यानी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट से आपको वो लोन वाले पार्ट को हटवाना पड़ता है.
अब इस चक्कर में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता था, पहले बैंक जाइए फिर आरटीओ ऑफ़िस जाएं फिर वहां लंबी लाइनों में लगे. कई सारे फॉर्म भरें तब जाकर कहीं आपका पूरा प्रोसेस कम्प्लीट होता है, लेकिन अब ये प्रॉब्लम आपकी खत्म होने वाली है क्योंकि अब ये प्रोसेस घर बैठे भी आप कर सकते हैं.
पहले क्या होता था कि आपको लोन चुकाने के बाद उस बैंक से फॉर्म-35 के तहत नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी था. नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको आरटीओ ऑफिस में जाकर कुछ फ़ीस जमा करना पड़ता था और आरसी को आरटीओ में जमा करना होता था.
बैंक से जारी noc की जांच में काफी टाइम लगता था. अब यहां होता ये था कि कई लोगों की ओर से ऐसे एप्लिकेशन आते थे तो इसमें वक्त भी काफी लगता था. लेकिन अब जो नया रूल आया है उसके बाद आप सबकुछ कर सकते हैं वो भी घर बैठें. वो कैसे आपको हम एक-एक डिटेल बताते हैं.
प्रोसेस है सिंपल
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से इसके लिए नया प्रोसेस लागू किया गया है और अच्छी बात ये है कि इसके लिए कई फ़ीस नहीं नहीं लगेगी. सबसे पहले आपको परिवहन पोर्टल पर जाना होगा. यहां आकर आपको आरसी अपडेट के लिए आवेदन करना होगा. गाड़ी की सारी डिटेल डालने के बाद आपने जैस से go पर क्लिक किया आपका काम यहीं पर खत्म हो गया.
आपकी ओर से एप्लिकेशन फाइल करते ही सिस्टम संबंधित बैंक के सेंट्रल सर्वर से डिटेल्स को अपने आप वेरिफाई करेगा मतलब ये कि आपको बैंक जाने की कोई टेंशन नहीं लेनी है.
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ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अब आरटीओ के पास सिर्फ 7 दिन का टाइम होगा. आरटीओ को सात दिन के अंदर सारे प्रोसेस को चेक करना है. अगर गाड़ी से जुड़ा कोई कानूनी पेंच है या दूसरी तरह का डिस्प्यूट है तो दिक़्क़त हो सकती है, और अगर ऐसा नहीं है तो कोई दिक़्क़त नहीं होगी, आरटीओ की ओर से ये ख़ुद ही एक्सेप्ट हो जाएगा और इसे अप्रूव्ड कर दिया जाएगा.
हाइपोथिकेशन जैसे ही हटा आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट ख़ुद ही अपडेट हो जाएगा और अपडेटेड आरसी को डिजिटली डाउनलोड किया जा सकता है. इस पूरे प्रोसेस में न तो बैंक जाने की जरूरत है, न आरटीओ ऑफिस और न ही किसी तरह की कोई फ़ीस लगेगी.
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